कलेक्टर ने रिश्वत के प्रकरण में पटवारी को किया निलंबित
बैतूल की तहसील आठनेर के राजस्व निरीक्षक वृत्त आठनेर के पटवारी हल्का क्रमांक 27 व 29 के पटवारी प्रफुल्ल बारस्कर को लोकायुक्त पुलिस संगठन द्वारा रिश्वत लेने की घटना में रंगे हाथों ट्रेप किया गया है। जिस पर कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने पटवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।पटवारी का उक्त कृत्य गंभीर रूप से आपतिजनक होकर शासन के प्रति पटवारी की संनिष्ठा और कर्तव्यपरायणता पर प्रश्नचिन्ह लगाता है और यह कृत्य म०प्र० सिविल सेवा (आचरण) नियम 1966 के नियम 3 के विपरीत होकर म०प्र० सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के तहत दण्डनीय है ।अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भैंसदेही से प्राप्त सूचना के आधार पर पटवारी प्रफुल्ल बारस्कर को म०प्र० सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर टप्पा कार्यालय सारणी तहसील घोड़ाडोंगरी में सम्बद्ध किया जाता है। निलम्बन काल में निलंबित पटवारी को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।